पंजीयन- एक परिचय
वर्तमान में रजिस्टर्ड डीलर्स को नवीन रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे जीएसटीएन पोर्टल पर Migrate होंगे एवं उन्हें 3 माह की अवधि में आवश्यक सूचनाएं जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।रजिस्ट्रेषन के लिए Thresold(संकलित आवर्त सम्पूर्ण भारत में) सीमा 20 लाख रूपये होगी। विनिर्दिष्ट राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रूपये होगी।नये पंजीयन के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर Single Online आवेदन करने पर तीन कार्य दिवस के भीतर पंजीयन की व्यवस्था की गयी है।
पंजीयन से छूट प्राप्त
निम्न को पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं होगी
वे व्यक्ति जो सम्पूर्णतः ऐसे माल या सेवाओं की सप्लाई करते हो जो पूर्णरूप से करमुक्त हैंकृषक, भूमि की उपज की पूर्ति के विस्तार तक।
अनिवार्य पंजीयन दायित्व
अन्तर्राज्य वस्तुओं या सेवाओं के सप्लायररिवर्स चार्ज पर सप्लाई करने वाले सप्लायर ई.कोमर्स आॅपरेटर एवं इनके माध्यम से सप्लाई करने वाले करदाताअनिवासी सप्लायर किसी और के वास्ते सप्लाई करने वालेइनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टी.डी.एस काटने वाले आॅनलाईन इन्फोरमेषंन एवं डेटा बेस एक्सेस सेवाऐं प्रदान करने वाले ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर से भारत के किसी अपंजीकृत व्यक्ति को देते हो।
पंजीयन प्रभावी दिनांक
यदि कर दाता कर देयता होने की दिनांक के 30 दिन के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन कर देता है तो पंजीयन की प्रभावी तिथी कर देयता की तिथी रहेगी।यदि कर दाता उक्त 30 दिवस की अवधि में पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो पंजीयन की प्रभावी तिथी पंजीयन जारी करने की दिनांक रहेगी।
अन्य पंजीयन प्रावधान
पंजीयन संसोधन पंजीयन रद्दकरण पंजीयन रद्दकरण का प्रतिसंहरण
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